पिपरिया न्यायालय ने रवि विश्वकर्मा हत्याकांड के सात आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई
May 08, 2025
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नर्मदापुरम 8/05/2025 (छगन कुशवाहा पिपरिया) नर्मदापुरम् पिपरिया शहर के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकाण्ड में अहम फैसला सुनाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल की अदालत ने हत्याकाण्ड के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहन लाल चौरे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिपरिया के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकांड में न्यायालय ने 7 आरोपियों को सजा सुनाई है जिसमे राहुल, जगदीश उर्फ मुन्ना, अजय उर्फ कल्लू, नितिन उर्फ मामा, संजय उर्फ संजू, अजीत पटेल, राजेंद्र उर्फ रज्जू शामिल है इन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 147, 148, 149, 341, 427 भारतीय दंड संहिता 25, 27 आर्म एक्ट में दोषी पाया गया है।
मामले में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे अभियोजन की ओर से 48 गवाहों एवं साक्ष्यों को देखते हुए यह फैसला सुनाया गया है जिसमे न्यायालय में उपस्थित जगदीश उर्फ मुन्ना, राहुल, अजीत, संजय को जेल भेजा है ।
फैसले के दिन न्यायालय में अनुपस्थित रहे नितिन, अजय उर्फ कल्लू, राजेंद्र उर्फ रज्जू के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी किया ।