नर्मदापुरम। आरोपी आशीष उर्फ के.डी.मसीह 363 भादवि में 3 वर्ष कारावास तथा 1000 रूपए अर्थदंड , 366 भादवि में 5 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड , 376(3) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए जुर्माना एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। इंस्टाग्राम से दोस्ती कर एवं ब्लैकमेल कर बहला फुसला कर 14 वर्षीय अभियोक्त्रि को दिनांक 11. 09 .2022 को 12.30 बजे दिन में मिलने के लिए आरोपी आशीष उर्फ के.डी.मसीह ने बुलाया और होटल में शारीरिक संबंध बनाये। मना करने पर शारीरिक संबंध बनाये फिर शाम को इटारसी लेकर गया और वहां से सोहागपुर ले गया। वहां सारा दिन रखा फिर दूसरे दिन दिनांक 11.09. 23 को पुलिस ने अभियोक्त्रि को दस्तलयाब किया। प्रकरण में शासन की ओर से अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री लखन सिंह भवेदी ने सशक्तं पैरवी की ।
*💫🌈इस्टाग्राम पर दोस्ती कर बहला फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास*
November 08, 2023
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