नर्मदापुरम/इटारसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नर्मदापुरम के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदशन में तहसील विधिक सेवा समिति, इटारसी द्वारासेंट जोसेफ कान्वेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल इटारसी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री हर्ष भदौरिया प्रथम जिला न्यायाधीश द्वारा पॉक्सों पर बोलते हुए बताया गया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में बालक शब्द की बात करते है तो इसमें लड़के एवं लड़कियां दोनों हो सकते है। उनके द्वारा बताया गया समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं इसलिए गुड टच एवं बैड टच के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए यदि आपको लगता है किसी व्यक्ति ने गलत नियत से आपको टच किया है तो उसका वही विरोध करे और मना करे, उसका कारण यह है यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति के हौसले और बढ़ेंगे आगे जाकर वह व्यक्ति और गंभीर हरकते कर सकता है। शिकायत करने में कई बार डर लगता है कि शिकायत करेंगे तो हमारी बदनामी होगी। कानून में आपको अधिकार दिया गया है कि शिकायत करने पर थाने से लेकर कोर्ट तक आपका नाम व पता गोपनीय रखा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को किसी प्रकार डर न लगे इसलिए कोर्ट भी चाइल्ड फ्रेंडली बनाई गई है। जिसमें बच्चों की गवाही के वक्त पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है।पैनल अधिवक्ता जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं ट्राफिक नियमों से संबंधित जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। शाला की प्राचार्य सिस्टर पुष्पा जार्ज अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस दौरान सेंट जोसेफ स्कूल समस्त स्टॉफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।
*🌈💫विधिक सेवा समिति, इटारसी द्वारासेंट जोसेफ कान्वेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल इटारसी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया**🌈💫*पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी*
November 21, 2023
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