नर्मदापुरम। माननीय विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी संतशरण उर्फ मोनू पटेल पिता मथुरा पटेल आयु- 25 वर्ष थाना माखननगर को धारा- 354 भादवि. में 01 वर्ष एवं धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 2000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा ने बताया कि नाबालिग अभियोक्त्री कक्षा 10वीं में पढ़ती है। उसके मोहल्ले में रहने वाला आरोपी संतशरण उर्फ मोनू अभियोक्त्री को दिनांक 29/09/23 के शाम करीबन 04.00 बजे जब वह अपने घर के सामने खडी थी तभी संतशरण उर्फ मोनू पटेल आया और कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और बुरी नियत से दाहिना हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा और घर के अंदर ले जाने लगा। तभी वह चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर नानी और मामा आ गये तो उन्हे देखकर संत शरण उर्फ मोनू वहां से भाग गया।जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री ने थाना माखन नगर में लेख कराई।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबध्द किया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
*💫🌈नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास*
March 07, 2024
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