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पत्नी को लात घूसों से मारपीट कर पति ने हत्या कर दी आरोपी को आजीवन सजा

नर्मदापुरम 26/06/2025  (छगन कुशवाहा पिपरिया) नर्मदापुरम् पिपरिया -अदालत ने 26 जून को पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया राजेश कुमार अग्रवाल प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया ने आरोपी हीराचंद्र पिता रमेश मर्सकोले को निवानी ग्राम कुंडाली थाना तामिया जिला छिंदवाड़ा (मप्र) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि 17/09/2021 को लगभग 17:30 बजे व्ही. व्ही. गिरी वार्ड पिपरिया में शंहशाह के किराए के कमरे में पत्नि सनिया बाई को लात घूसों से मारपीट कर आरोपी हीराचंद्र ने हत्या कर दी, उक्त संबंध में थाने में मकान मालिक शंहशाह की पत्नि रुकसाना ने पुलिस को दी थी । अभियोजन ने 10 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया ।

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