एफआईआर,एग्रो सर्विस सेन्टर हरदा, प्रोप्रायटर जयप्रकाश नारायण राठी के विरूध्द अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पाये जाने मामले में अपराध पंजीबध्द दर्ज
June 27, 2025
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नर्मदापुरम 27/06/2025 (छगन कुशवाहा पिपरिया) नर्मदापुरम् पिपरिया 25 जून दिन बुधवार को पिपरिया से बनखेड़ी रोड पालीवाल पेट्रोल पंप के आगे डीएपी से भरा ट्रक हरदा से नरसिंहपुर जा रहा था मछवाई नाले में अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया में जा गिरा, दुर्घटना की पता चलते ही स्थानीय पत्रकार मौके पर पहुंचे । एवं खाद अधिकारियों को मामले से अवगत कराया । अधिकारियों ने घटना स्थल पहुंचेते ही कृषि विभाग पिपरिया एसएओडी मैडम निराली आर्या एवं खाद गोदाम प्रभारी भारत सिंह निमोदा ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ के दौरान ट्रक ड्राइवर के बयान लिये ड्राइवर के अनुसार यह ट्रक हरदा से नरसिंहपुर जा रहा था । कृषि विभाग अधिकारी निराली आर्या एवं खाद गोदाम प्रभारी भारत सिंह निमोदा ने मौके पर पहुंचकर जांच पंचनामा बनाकर पुलिस अभिरक्षा थाने मे खड़ा करा दिया ।
खबर आजतक24in इस मामले की खबर को प्रमुखता से दिखाया इस खबर का असर के चलते 26 जून 2025 को कृषि विभाग द्वारा हरदा के एग्रो सेंटर के संचालक पर एफआईआर दर्ज कराई गई। अखिलेश पटेल पिता पण्डरी पटेल उम्र 36 साल उर्वरक निरीक्षक कार्यालय कृषि विभाग जिला हरदा नें एक लेखी आवेदक व्दारा पेश किया गया जो शिकायत क्रमांक 483/2025 दिनांक 26.6.25 पर दर्ज किया गया है। आवेदन के मजमून से अनावेदक प्रोप्रायटर जयप्रकाश नारायण राठी के विरूध्द अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पाये जाने से असल अपराध पंजीबध्द किया जाता है। नकल आवेदन पत्र हस्व जेल है। प्रति, दिनांक 26.06.2025 थाना प्रभारी, सीटी कोतवाली थाना हरदा मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर हरदा, विकासखंड-हरदा द्वारा आई.पी.एल. कंपनी के डी.ए.पी. उर्वरक के बैगो का परिवहन जिले के बाहर अर्थात अन्य जिलों में यथा नर्मदापुरम्, नरसिंहपुर एवं देवास में किये जाने से उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 7 (प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निर्बधनों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार के अलावा किसी भी स्थान पर उर्वरको के विक्रय नहीं करेगा) का स्पष्ट उल्लघंन होने से सूचना कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाने के उपरांत मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर सेन्टर हरदा के प्रोप्रायटर जयप्रकाश नारायण राठी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकीय दर्ज करने बाबत्। निवेदन है कि, आज दिनांक-25.06.2025 कार्यालय वरिष्ठ विकास अधिकारी विकासखंड-पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम् से प्राप्त दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि, यहां डी.ए.पी. उर्वरक के बैगों का एक ट्रक, पलट गया है, तथा उक्त वाहन में आई.पी.एल. कंपनी के डी.ए.पी. उर्वरक से भरा हुआ था। दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर उर्वरक निरीक्षक, एवं टीम के साथ संबंधित के प्रतिष्ठान एवं भण्डारण स्थल पर, उक्त प्रकरण के संबंध में अभिलेख की जांच कर, पंचनामा तैयार किया गया जो कि निम्नानुसार हैः-उर्वरक निरीक्षक सह अनुविभागीय कृषि अधिकारी, रचना पटेल तथा सहायक , संगीता डावर, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड हरदा के द्वारा मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर हरदा, के विक्रय प्रतिष्ठान एवं भण्डारण स्थल पर पहुंच कर, पंचनामा तैयार किया गया। मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर हरदा, प्रोप्रायटर श्री जयप्रकाश नारायण राठी के यहां निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड के उत्पाद डी.ए.पी. उर्वरक का वैच नंबर (01)-25/06, पाया गया है, जिसमें विल/देयक में मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर, नरसिंहपुर जिले को जारी किया गया है, जबकि वरिष्ठालय स्तर से डी.ए.पी. उर्वरक जिले के किसानो की आपूर्ति हेतु ही उपलब्ध कराया जाता है, जिले में खरीफ मौसम हेतु उर्वरको की अति आवश्यकता होने के पश्चात भी इनके द्वारा उक्त उर्वरक अन्य जिलो में परिवहन किया गया है, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 7 (प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निर्बधनों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार के अलावा किसी भी स्थान पर उर्वरको के विक्रय नही करेगा) का स्पष्ट उल्लंघन है, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के द्वारा संचालित होता है, जिससे इनके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का भी उल्लंघन किया गया है। मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर हरदा के विक्रय एवं भण्डारण प्रतिष्ठान का उर्वरक निरीक्षक द्वारा निरिक्षण के दौरान जिले के बाहर निम्नानुसार विक्रेताओ को डी.ए.पी. उर्वरक प्रदाय किया गया है- क्र. जिले के बाहर परिवहन विक्रय प्रतिष्ठान/संस्था का नामउर्वरक मात्रा (में.टन. में) 1न्यू अरविन्द ट्रेडर्स, खातेगांव, जिला-देवास 105.5 2 अग्रवाल फर्टिलाइजर्स, इटारसी, जिला-नर्मदापुरम् 86. 3 अजय ट्रेडर्स शोभापुर, जिला-नर्मदापुरम् 27, 4 शीतल कृषि सेवा केन्द्र, डोलरिया, जिला-नर्मदापुरम 30, 5 पीताम्बरा ट्रेडर्स पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम 30, 6 महेश कुमार मालवी, सोहागपुर, जिला-नर्मदापुरम 30,7 रामदास ट्रेडर्स करकबेल, जिला-नरसिंहपुर 29.5 कुल योगः-338 कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड पिपरिया, जिला नर्मदापुरम द्वारा जप्त किये गए डी.ए.पी. उर्वरक की मात्रा 29.50 मीट्रिक टन एवं मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर हरदा पर तैयार पंचनामा में उक्त मात्रा का मिलान पाया गया, जिससे यह पुष्टि होती है कि, संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि एवं उर्वरक विक्रेता द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश 1973 के विनिर्दिष्ट प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जिसकी सूचना कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करने के उपरांत मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर हरदा के प्रोप्रायटर जयप्रकाश नारायण राठी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकीय दर्ज की गई ।
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