भोपाल 3/09/2025 (दयाराम कुशवाहा) भोपाल मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग वन्यजीव संरक्षण को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध बाघ T-35 के शिकार का मामला सामने आया था, जिसके बाद विभाग ने शिकारियों पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा, ग्राम बड़चोपड़ा में बाघ के शिकार के आरोपियों पर भी 25 हजार रुपये का इनाम रखा गया है।
वन विभाग ने लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी सख्त रुख अपनाया है। बालाघाट में एक बाघ की मौत के बाद उसके शव को गुपचुप जलाने की साजिश में शामिल डिप्टी रेंजर और वनरक्षक पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। ये दोनों घटना के बाद से फरार हैं।
वन्यजीव संरक्षण के प्रयास:
- इनाम की घोषणा: वन विभाग ने शिकारियों और लापरवाह वनकर्मियों पर इनाम घोषित किया है, जिससे उन्हें पकड़ने में मदद मिल सके।
- वन्यजीव संरक्षण कानून: मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।