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वन विभाग ने शिकारियों और लापरवाह वनकर्मियों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कदम उठाए

  

भोपाल 3/09/2025 (दयाराम कुशवाहा)  भोपाल     मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग वन्यजीव संरक्षण को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध बाघ T-35 के शिकार का मामला सामने आया था, जिसके बाद विभाग ने शिकारियों पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा, ग्राम बड़चोपड़ा में बाघ के शिकार के आरोपियों पर भी 25 हजार रुपये का इनाम रखा गया है।

वन विभाग ने लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी सख्त रुख अपनाया है। बालाघाट में एक बाघ की मौत के बाद उसके शव को गुपचुप जलाने की साजिश में शामिल डिप्टी रेंजर और वनरक्षक पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। ये दोनों घटना के बाद से फरार हैं।

वन्यजीव संरक्षण के प्रयास:

- इनाम की घोषणा: वन विभाग ने शिकारियों और लापरवाह वनकर्मियों पर इनाम घोषित किया है, जिससे उन्हें पकड़ने में मदद मिल सके।

- वन्यजीव संरक्षण कानून: मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।


वन विभाग ने बाघों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, और शिकार की घटनाएं राज्य की पहचान और गौरव पर सवाल खड़ा करती हैं। वन विभाग ने निगरानी और गश्ती बढ़ा दी है और शिकारियों और लापरवाह वनकर्मियों पर इनाम घोषित किया है।

वन विभाग के कदम:

- निगरानी और गश्ती: वन विभाग ने जंगलों में निगरानी और गश्ती बढ़ा दी है, ताकि शिकार जैसी घटनाओं पर रोक लग सके।

- इनाम की घोषणा: वन विभाग ने शिकारियों और लापरवाह वनकर्मियों पर इनाम घोषित किया है, जिससे उन्हें पकड़ने में मदद मिल सके।

- दोषियों के खिलाफ कार्रवाई: वन विभाग ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है, और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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