पिपरिया में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
नर्मदापुरम् 9/2/206(छगन कुशवाहा पिपरिया) नर्मदापुरम् पिपरिया, उपखण्ड पिपरिया में हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी पिपरिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी करते हुए आगामी आदेश तक डीजे बजाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।
एसडीएम कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में शादी-विवाह एवं अन्य आयोजनों में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। फरवरी माह से बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
आदेश के अनुसार, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। डीजे का उपयोग पूर्णतया वर्जित किया गया है। यदि किसी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अत्यावश्यक हो, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था को अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार अथवा कार्यपालिक दंडाधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति भी अधिकतम एक समय में केवल 2 घंटे के लिए ही दी जा सकेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश उपखण्ड पिपरिया क्षेत्र के समस्त नागरिकों पर लागू होगा।
आदेश की जानकारी समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी थानों, नगरपालिका, जनपद पंचायत एवं संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई जा रही है। पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।



