शासकीय कार्यों में लापरवाही किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी : कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा
कलेक्टर ने कदाचरण एवं कृषकों से धोखाधड़ी की शिकायत पर राजस्व निरीक्षक को किया निलंबित
अनुविभा
कलेक्टर कार्यालय द्वारा श्री उईके को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने पर वह समाधानकारक नहीं पाया गया। इसके बाद प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री गुलाबचंद उईके का मुख्यालय भू-संसाधन प्रबंधन शाखा, नर्मदापुरम निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे जिससे प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं प्रशासन की छवि धूमिल होती है ऐसे किसी भी कार्य को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।