नर्मदापुर
👉 SP नर्मदापुरम का सख्त फरमान: दिन हो या रात, नशे में गाड़ी चलाई तो खैर नहीं - सीधे जेल + लाइसेंस रद्द*
नर्मदापुरम
SP नर्मदापुरम आते हुए बड़ा आदेश जारी किया। अब जिले में दिन में हो या रात में, नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो सीधे जेल।
👉 SP साहब का नया आदेश
👉 24x7 चेकिंग होगी
अब सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी ब्रेथ एनालाइजर लेकर पुलिस खड़ी रहेगी। इटारसी, नर्मदापुरम, सिवनी-मालवा, बाबई - सब जगह नाके लगेंगे।
👉 पहली बार में ही कोर्ट चलान
पहले 10 हजार का जुर्माना भरकर छोड़ देते थे। अब सीधे कोर्ट। जुर्माना + 6 महीने तक जेल। दूसरी बार पकड़े गए तो 2 साल जेल + ₹15,000 जुर्माना।
👉 लाइसेंस तुरंत सस्पेंड
नशे में ड्राइविंग करते पकड़े गए तो मौके पर ही DL जब्त। 3 महीने के लिए सस्पेंड। दूसरी बार में लाइसेंस रद्द।
👉 कमर्शियल वाहन पर ज्यादा सख्ती*
ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवर नशे में मिला तो परमिट रद्द + मालिक पर भी केस। सवारी की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं।
👉 पब्लिक भी दे सकेगी सूचना*
डायल 100 या 112 पर कॉल करके बता दो कि फलां गाड़ी वाला नशे में है। पुलिस 10 मिनट में पहुंचेगी। नाम गुप्त रहेगा।
👉 सोना सांवरी रोड
रोज शाम 7 बजे बाद शराबी ट्रैक्टर वाले 10-15 KM घूमने वाले रास्ते पर रेस लगाते हैं।
👉 नेशनल हाईवे इटारसी बायपास पर ढाबों पर बैठकर ड्राइवर पीते हैं, फिर 40 टन का ट्रक दौड़ाते हैं।
👉 मोटर व्हीकल एक्ट में सजा क्या है
नशे में ड्राइविंग धारा 185 6 महीने जेल या ₹10,000 जुर्माना या दोनों 2 साल जेल या ₹15,000 जुर्माना या दोनों
खतरनाक ड्राइविंग 184 1 साल जेल या ₹5000 जुर्माना 2 साल जेल या ₹10,000 जुर्माना
बिना लाइसेंस 181 3 महीने जेल या ₹5000 जुर्माना -
👉 खुद बचे
30ml से ज्यादा एल्कोहल मतलब चालान। 1 बीयर भी ली तो 4 घंटे गाड़ी मत चलाओ।
👉 दूसरों को बचाओ दोस्त नशे में है तो चाबी छीन लो। उसकी जान दूसरों की जान बच जाएगी।
👉 पुलिस का साथ दो
नशे में ड्राइवर दिखे तो 112 नंबर पर गाड़ी नंबर बता दो
