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नर्मदापुरम में 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, बिजली और नगर पालिका के बकाया बिलों पर मिलेगी बड़ी छूट

 नर्मदापुरम में 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, बिजली और नगर पालिका के बकाया बिलों पर मिलेगी बड़ी छूट

नर्मदापुरम/07,सितम्‍बर,2026/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर जिले में वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

इस लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोमवार को जिला न्यायालय परिसर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती तृप्ती शर्मा ने प्रचार-वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोक अदालत के बारे में लोगों को जागरूक करेगा।

श्रीमती तृप्ती शर्मा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में आमजन के लिए बड़ी राहत रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा बिजली के बकाया बिलों पर एवं नगर पालिका द्वारा जलकर और संपत्तिकर की बकाया राशि पर नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और 12 सितंबर को जिला न्यायालय नर्मदापुरम सहित सभी तहसील न्यायालयों में उपस्थित होकर अपने लंबित मामलों का निराकरण कराएं।

इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री मनोज कुमार, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री दिनेश नोटिया, विद्युत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री फिरोज अख्तर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री के. शिवानी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह, विद्युत विभाग के उपमहाप्रबंधक श्री प्रतीक साहू, प्रबंधक श्री राहुल बोवड़े, प्रिया खातीकर सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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