Type Here to Get Search Results !

*🌈💫श्रीमती सुमति गोपाल कृष्ण कुलकर्णी की हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास*

  नर्मदापुरम/इटारसी। निरंतर धार्मिक कार्यों से जुड़ी रही 76 वर्षीय श्रीमती सुमति गोपाल कृष्ण कुलकर्णी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी एवं उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एक सर्राफा व्यवसायी  को धारा 411 में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। न्यायालय में इस पूरे मामले की पैरवी सरकार की ओर से प्रतिष्ठितअतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदोरिया द्वारा की गई। इस संपूर्ण घटनाक्रम का विवेचन सहायक उप निरीक्षक संजय रघुवंशी के द्वारा किया गया था और उन्होंने ही आरोपियों की धर पकड़ की थी। उसे समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष प्रताप सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक गर्ग थाना प्रभारी भूपेंद्र मौर्य एवं उप निरीक्षक उमाशंकर यादव ने भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुमति कुलकर्णी हत्याकांड को लेकर इटारसी के लकड़गंज और गांधीनगर क्षेत्र में एक सप्ताह तक भारी तनाव था। पुलिस के विरुद्ध कई बार आंदोलन किए गए थे और अंततः आरोपी पुलिस की गिरफत में आए थे ।प्रदीप भाट, मोहित भाट, दिनेश उर्फ दिन्ना  राजपूत जिन्होंने योजना वद्ध ढंग से 9 जनवरी 2017 की रात्रि में अकेली रहने वाली सुमति कुलकर्णी की हत्या कर उनके गहने और रुपए लूट लिए थे। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवम जुर्माना भी किया गया। श्रीमती सुमति गोपाल कृष्ण कुलकर्णी दत्त संप्रदाय से संबंधित थी। एवं क्षेत्र में सप्ताह में निरंतर होने वाले भजन कार्यक्रमों में जाती थी। वे मृदुभाषी और सहज सरल महिला थी उनकी तीन पुत्रियां हैं एवं एक पुत्र है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.