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पिपरिया में डीजे संचालकों को सख्त हिदायत: रात 10 से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई


पिपरिया में डीजे संचालकों को सख्त हिदायत: रात 10 से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई




नर्मदापुरम् पिपरिया 21/2/2026 ( छगन कुशवाहा ) पिपरिया,बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने डीजे संचालकों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को थाना पिपरिया परिसर के मीटिंग हॉल में थाना स्टेशन रोड और थाना पिपरिया की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीजे संचालकों और ऑपरेटरों को नियमों की जानकारी देकर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा डीजे केवल कम साउंड में अधिकतम दो साउंड बॉक्स के साथ ही बजाया जा सकेगा।



प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्र के साथ-साथ शासकीय संस्थान, अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों के आसपास साउंड का डेसिबल स्तर 40 से 60 के बीच ही रखा जाए। यातायात व्यवस्था को प्रभावित न करने और जाम की स्थिति से बचने के लिए भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया।



अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित डीजे संचालकों के खिलाफ विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में एसडीओपी पिपरिया मोहित कुमार यादव, पिपरिया तहसीलदार वैभव बैरागी, नगर पालिका सीएमओ आर.पी. नायक, थाना स्टेशन रोड प्रभारी आदित्य सेन और सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे



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