पिपरिया में कोटपा एक्ट 2003 के तहत पान गुमटी पर कार्रवाई, नाबालिगों को गुटखा न देने की सख्त हिदायत
नर्मदापुरम् पिपरिया 22/2/2026 ( छगन कुशवाहा ) पिपरिया,शहर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवारा थाना पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की।
18 साल से कम को बिक्री पर रोक (धारा 6): नाबालिगों (18 साल से कम आयु) को तंबाकू उत्पाद बेचना या
नाबालिगों के जरिए बेचना दंडनीय अपराध है। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गुटखा, पान मसाला या अन्य तंबाकू उत्पाद किसी भी स्थिति में न बेचे जाएं। नियमों का उल्लंघन दोबारा पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई।
शैक्षणिक संस्थानों के पास बिक्री पर रोक (धारा 6): किसी भी स्कूल या कॉलेज के 100 गज (लगभग 91 मीटर) के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना मना है।
थाना प्रभारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शासकीय भवन, कार्यालय, स्कूल और कॉलेज परिसर में पान-तंबाकू खाकर गंदगी न करें और न ही थूकें। इससे न केवल शहर की छवि खराब होती है, बल्कि स्वच्छता अभियान पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
चेतावनी बोर्ड: तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। साथ ही, बिक्री केंद्र पर '18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते' का बोर्ड लगाना जरूरी है।






