“धारा 223ए बीएनएस में डीजे संचालक पर मामला दर्ज”
नर्मदापुरम् पिपरिया 24/2/2026 ( छगन कुशवाहा ) पिपरिया,
पिपरिया बोर्ड परीक्षा सत्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाना डीजे संचालक को महंगा पड़ गया। गुरुवार रात स्टेशन रोड थाना पुलिस ने शासकीय अस्पताल के सामने साइलेंट जोन क्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजा रहे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर डीजे वाहन सहित साउंड सिस्टम जब्त कर लिया।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मोहित कुमार यादव के निर्देशन में थाना स्टेशन रोड पिपरिया पुलिस कस्बा भ्रमण पर थी। इसी दौरान शासकीय अस्पताल के सामने एक बारात में अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे बजने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि डीजे की आवाज इतनी तीव्र थी कि आसपास बातचीत तक सुनाई नहीं दे रही थी। नगर में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संचालित होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा था।
पुलिस ने डीजे संचालक से वैधानिक अनुमति पत्र प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन कोई अनुमति नहीं दिखाई गई। आरोपी ने अपना नाम सोनू साहिलवार पिता हरप्रसाद साहिलवार (31) निवासी इतवारा बाजार पिपरिया बताया। पूर्व में भी समझाइश देने के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में ट्रक क्रमांक एमपी 04 जीबी 9655, मिक्सर मशीन व साउंड बॉक्स जब्त किए।
थाना स्टेशन रोड पिपरिया में अपराध क्रमांक 54/2026 धारा 223ए बीएनएस एवं कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को नियमानुसार धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस तामील कराया गया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।



