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रामदेव एग्रो शुगर मिल पर प्रदूषण का आरोप, धारा 152 BNSS में केस दर्ज

 


रामदेव एग्रो शुगर मिल पर प्रदूषण का आरोप, धारा 152 BNSS में केस दर्ज


शिकायत के बाद जांच शुरू, रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई


नर्मदापुरम् पिपरिया 27/2/2026 ( छगन कुशवाहा ) पिपरिया, 

पिपरिया, रामदेव एग्रो शुगर मिल द्वारा बिना शुद्धिकरण के अपशिष्ट जल खुले में छोड़े जाने के आरोपों पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में धारा 152 BNSS, 2023 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।


यह कार्रवाई उस शिकायत के आधार पर की गई है, जो जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) नर्मदापुरम श्री रमेश माधुरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया को प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शुगर मिल द्वारा अशोधित अपशिष्ट जल नाला और खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं।



शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रदूषित पानी के उपयोग से ग्रामीणों में उल्टी-दस्त, पेट दर्द और त्वचा रोग जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं, जिससे जनस्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है।



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिपरिया द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच प्रचलित है। जांच पूर्ण होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।



प्रकरण की सूचना कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम को भी प्रेषित कर दी गई है।



अब ग्रामीणों की नजर प्रशासनिक जांच रिपोर्ट पर टिकी है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो मिल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव मानी जा रही है।




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