
नरवाई जलाने पर सख्ती: 12 किसानों पर FIR, 62,500 रुपए का जुर्माना
नर्मदापुरम् पिपरिया 4/4/2026
( छगन कुशवाहा )
पिपरिया (नर्मदापुरम)। जिले के ग्राम ठूठा-दहलवाड़ा में नरवाई (पराली) जलाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 12 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 62,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
प्रशासन के अनुसार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों और स्थानीय प्रतिबंधों के बावजूद किसानों द्वारा नरवाई में आग लगाई गई। बीते एक महीने से प्रशासन गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रहा था। दीवार लेखन, मीडिया प्रचार, ग्राम चौपाल और किसान पाठशालाओं के माध्यम से किसानों को नरवाई न जलाने की समझाइश दी गई थी, साथ ही भूसा बनाने और वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह भी दी गई थी।
सूचना मिलते ही टीम पहुंची मौके पर
2 अप्रैल 2026 को ग्राम कोटवार और ग्रामीणों से नरवाई में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद हल्का पटवारी, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, कृषि विकास अधिकारी और कोटवार की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त जांच की। जांच में प्रतिबंध के बावजूद आग लगाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद संबंधित किसानों पर कार्रवाई की गई।
पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर
विशेषज्ञों के मुताबिक नरवाई जलाने से वातावरण में जहरीली गैसें फैलती हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे जमीन की उर्वरता प्रभावित होती है और पशु-पक्षियों के जीवन पर भी खतरा मंडराता है। साथ ही आग फैलने का जोखिम भी बना रहता है, जिससे आसपास के खेतों और गांवों में नुकसान की आशंका रहती है।
प्रशासन की चेतावनी
प्रशासन ने साफ किया है कि नरवाई जलाने के मामलों में आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक तरीकों को अपनाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।


