जिले में निर्माणाधीन परियोजनाओं और श्रमिकों का पंजीयन अनिवार्य, 60 दिन में अनुज्ञप्ति लेना जरूरी
नर्मदापुरम भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत जिले की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं और उनमें कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक नियोजक को निर्माण कार्य शुरू होने के 60 दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
सहायक श्रमायुक्त नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम वर्षा इरपाचे ने बताया कि श्रम विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की सुविधा दी है। नियोजक https://labour.mponline.gov.
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