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SDM को स्पेशल ड्यूटी -कलेक्टर सोमेश मिश्रा को मूंग के उपार्जन में घोटाले का खतरा महसूस .........?

 कलेक्टर के निर्देश पर मूंग भंडारण केंद्रों का भौतिक सत्यापन जारी, एसडीएम नर्मदापुरम ने वेयरहाउसों का किया निरीक्षण


नर्मदापुरम/01,अगस्‍त,2026/ कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा विगत वर्षों में उपार्जित मूंग के सुरक्षित भंडारण का सत्यापन करने के उद्देश्य से जिलेभर में भंडारण केंद्रों एवं वेयरहाउसों का निरीक्षण अभियान जारी है। संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में गठित संयुक्त जांच दल द्वारा विभिन्न उपखंडों में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में एसडीएम नर्मदापुरम श्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त जांच दल के साथ अनुविभाग नर्मदापुरम अंतर्गत सांवलखेड़ा स्थित सफल एग्रोटेक वेयरहाउस में संचालित मूंग उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ वर्ष 2025-26 में भंडारित मूंग का भौतिक सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त जांच दल द्वारा डोलरिया स्थित कार्तिकेय वेयरहाउस एवं पालीवाल वेयरहाउस का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भंडारित मूंग की उपलब्धता, अभिलेखों एवं वास्तविक स्टॉक का मिलान कर आवश्यक जांच की गई। इसी प्रकार तहसीलदार अंकित मौर्य द्वारा संपदा वेयरहाउस ग्राम उन्द्राखेड़ी तहसील नर्मदापुरम ग्रामीण में मूंग उपार्जन और पूर्व वर्ष की मूंग खरीदी स्टॉक का सत्यापन किया गया।

 SDM को मूंग स्टॉक के भौतिक सत्यापन का आदेश

कलेक्टर द्वारा सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने अनुभाग की कृषि उपज मंडियों के लिए राजस्व विभाग, मंडी समिति एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह दल तत्काल प्रभाव से मंडी क्षेत्र के सभी मूंग व्यापारियों, मिलर्स एवं स्टॉकहोल्डर्स के गोदामों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध मूंग के स्टॉक का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेगा।

मंडी सचिव, SDM को डेली रिपोर्ट करेंगे

जांच के दौरान व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टॉक का मिलान मंडी की आवक-जावक पंजी, मंडी गेट पास तथा क्रय-विक्रय बिलों से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। साथ ही मंडी सचिव प्रतिदिन मूंग की आवक एवं व्यापारियों के स्टॉक की रिपोर्ट संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जांच के दौरान यदि किसी व्यापारी के पास बिना अभिलेख अथवा संदिग्ध स्टॉक पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त आदेशों के अनुरूप जिले के सभी मूंग व्यापारियों, मिलर्स एवं स्टॉकहोल्डर्स के गोदामों एवं व्यापारिक स्थलों पर उपलब्ध मूंग के स्टॉक का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन आगामी सात दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि समर्थन मूल्य पर उपार्जन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी एवं किसानों के हित में संचालित हो सके। 

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