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मध्यप्रदेश में 'श्रम प्रहरी' पहल की शुरुआत - आम नागरिक बन सकेंगे श्रमिकों के रक्षक

 मध्यप्रदेश में 'श्रम प्रहरी' पहल की शुरुआत - आम नागरिक बन सकेंगे श्रमिकों के रक्षक

नर्मदापुरम/10,सितम्‍बर,2026/ मध्यप्रदेश श्रम विभाग ने श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक नई पहल 'श्रम प्रहरी' शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रहे कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण कार्यों पर लगाम लगाना है।

सहायक श्रमायुक्‍त नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम ने बताया कि 'श्रम प्रहरी' कोई सरकारी पद या नौकरी नहीं है, बल्कि यह हर जागरूक नागरिक की एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इसके तहत कोई भी नागरिक अपने आसपास चल रही अपंजीकृत गतिविधियों की सूचना विभाग को दे सकता है, ताकि वहां काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा मानकों, उचित मजदूरी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

श्रम विभाग ने इसके लिए दो सरल माध्यम उपलब्ध कराए हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर: https://factory.mponline.gov.in/Portal/Services/FactoryReg/UnregisteredFactory/ReportUnregisteredFactory.aspx पर जाकर अपंजीकृत कारखाने की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अथवा टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर कॉल करके भी सूचना दी जा सकती है।

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