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नर्मदापुरम! पीओपी की मूर्तियां के निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध

 नर्मदापुरम में POP की गणेश प्रतिमाओं पर पूर्ण प्रतिबंध


नर्मदापुरम/10,सितम्‍बर,2026/  गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी पर्व 14 सितम्बर 2026 से 25 सितम्बर 2026 तक जिले में मनाए जाने वाले गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर पी.ओ.पी. (Plaster of Paris) से बनी गणेश प्रतिमाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पर्यावरण, जल स्रोतों की स्वच्छता, जलीय जीव-जंतुओं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर POP के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अतिरिक्‍त जिला दण्‍डाधिकारी नर्मदापुरम श्री राजेश कुमार शुक्‍ला ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में यह आदेश जारी किया है।

      जारी आदेशानुसार जिले में पी.ओ.पी. से निर्मित गणेश प्रतिमाओं का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। POP प्रतिमाओं का निर्माण, भण्डारण, परिवहन, प्रदर्शन और स्थापना भी नहीं की जा सकेगी। मूर्तिकारों और समितियों से प्राकृतिक, पर्यावरण-अनुकूल और आसानी से घुलनशील सामग्री, विशेषकर मिट्टी / शुद्ध चिकनी मिट्टी से बनी प्रतिमाओं के निर्माण और स्थापना की अपील की गई है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में POP प्रतिमाओं की बिक्री व स्थापना न हो। आदेश के पालन के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनपद CEO और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से निरीक्षण और निगरानी करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध प्रचलित विधि के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और प्रतिबंधित प्रतिमाओं को जप्त किया जाएगा। साथ ही विसर्जन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नर्मदा नदी सहित किसी भी प्राकृतिक जलस्रोत में सीधे नहीं किया जाएगा। विसर्जन के लिए संबंधित नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित कृत्रिम विसर्जन कुंड / स्थल का ही उपयोग करना अनिवार्य होगा।

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