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नर्मदापुरम में 6 ब्रांड का घी असुरक्षित घोषित, बिक्री पर प्रतिबंध

 नर्मदापुरम में 6 ब्रांड का घी असुरक्षित घोषित, बिक्री पर प्रतिबंध


नर्मदापुरम/14,अक्‍टूबर,2026/  जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ब्रांड के घी को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाने पर प्रतिबंधित कर दिया है।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन और कलेक्टर के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश एस दियावार और बी.एस. धाकड़ ने जिले के घी डीलर और थोक विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया। संदेह के आधार पर नंद कृष्णा, संगाथ, कृष्णा, ब्रजवासी और मधुसूदन घी के नमूने लिए गए और जनहित में 1426 किलो घी, जिसकी कीमत करीब 7.30 लाख रुपये है, जब्त किया गया।

राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सभी नमूने असुरक्षित (Unsafe) पाए गए हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3,B) के तहत इन ब्रांडों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित विक्रेताओं और निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया है।

प्रतिबंधित घी में नंद कृष्णा घी - बैच नं. PF-07-26, संगाथ गाय का घी 1 लीटर - बैच नं.AD07, संगाथ गाय का घी 200 ml - बैच नं. AD04, संगाथ गाय का घी 500 ml, ब्रजवासी घी 1 लीटर - बैच नं. UG05 एवं मधुसूदन घी 450 ml - बैच नं. CFL-1421 शामिल है।

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि उक्त बैच नंबर का घी न खरीदें और यदि कहीं बिकता दिखे तो खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दें। खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिबंधित बैच का घी तुरंत बिक्री से हटा लें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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